Faridabad/Alive News: उपायुक्त यशपाल ने बताया कि महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत ऋण स्कीम चलाई जा रही है। उन्होंने व्यक्तिगत ऋण स्कीम की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए 49 केसों (24 सामान्य श्रेणी में व 20 अनुसूचित जाति) का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए से अधिक ना हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता ना हो इस ऋण योजना के अंतर्गत एक लाख रुपए तक आवेदन कर सकती हैं। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपये सामान्य श्रेणी व 25000 रुपये अनुसूचित जाति) की राशि दी जाती है।
उन्होंने बताया कि 10 प्रतिशत लाभार्थियों का हिस्सा स्वंय वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत और सरकारी बैंकों से कराई जाती है। उन्होंने बताया कि विभिन्न व्यवसाय के लिए सिलाई, कढ़ाई रेडीमेड गारमेंट ,कपड़े की दुकान स्टेशनरी, बुटीक, जरनल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी और ग्रामीण पात्रों के लिये उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम , कमरा नम्बर – 609 , छटी मंजिल ,जिला सचिवालय सेक्टर- 12 फरीदाबाद व फोन नंबर- 70154 87239 पर संपर्क किया जा सकता है।