New Delhi/Alive News : सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सख्त हिदायत दी है कि उन्हें कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा, न कि किसी ‘बदमाश’ की तरह। साल 2022 में शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। इसी फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं
इस पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि ये याचिकाएं विचार करने योग्य नहीं हैं। आरोप लगाया कि ऐसी याचिकाओं के जरिए जांच में देरी करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ईडी से कहा, आप बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते। आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। कानून लागू करने और कानून का उल्लंघन करने में अंतर होता है।

