November 16, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता छात्रों को दिया बड़ा झटका, नीट परीक्षा रद्द करने से किया इनकार

Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट में आज आज नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सुनवाई कर रहा है। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है।

इस साल फरवरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश भर के 706 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,08,940 एमबीबीएस सीटें हैं। तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज्यादा 5,275 एमबीबीएस सीटें हैं , उसके बाद महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,125 सीटें हैं।

एनटीए 2016 से नीट का आयोजन कर रहा है। इस साल 2024 की नीट परीक्षा 5 मई को 24 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। करीब 1500 छात्रों को बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए अंक, ग्रेस मार्क्स के आवंटन और नतीजे घोषित होने के बाद अनियमितताओं को लेकर विवाद हुआ।

ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों के हितों की खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही दो याचिका पेंडिंग है और पेपर लीक के ग्राउंड पर एग्जाम रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भी जारी किया था, हालांकि रिजल्ट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं।

रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों-कोनों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं, परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि एनटीए ने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क दिया है।

नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई को देशभर के 571 और विदेश के 14 शहरों में किया गया था। वहीं, इस परीक्षा का रिजल्ट निर्धारित समय से 10 दिन पहले यानी 14 जून की जगह 4 जून को जारी किया गया। इस वर्ष नीट यूजी में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने AIR-1 हासिल की है, जिसमें से 6 उम्मीदवार हरियाणा के एक ही केंद्र से हैं।

हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका लगा है। अदालत ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं, दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है।

नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए।