November 18, 2024

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी योजना लागू : डीसी

Faridabad/Alive News : डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उदय अभियान के तहत एक नई योजना हरियाणा महिला विकास के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू की गई है।

इस योजना के तहत ऑटो रिक्शा, टेक्सी, सैल्युन, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक फोटो कॉपी की दुकान पापड़ बनाना आधार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने को युनिट बिस्कुट बनाना हैण्ड लूम बैग बनाना, कँटीन सर्विस का अपना काम शुरू कर सकती है।

योजना की ऋण प्रक्रिया
हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की ऋण प्रक्रिया इस प्रकार है। लाभार्थी को समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षो के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अधिकतम ऋण सीमा 3 लाख रूपये तक है। ऋण के संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि तीन महीने की होगी। बैकों द्वारा बिना संपाश्र्विक प्रतिभूति के योजना को कवर किया जाएगा।

यहां करें आवेदन
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय का पता ये है। हरियाणा महिला विकास निगम छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-12 के फोन नंबर-70154-87239 पर जानकारी ले सकते हैं।

आवेदक की पात्रता
हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक देशराज ने बताया कि आवेदक की पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि वह केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएँ जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रूपये से अधिक आय न हो। इस योजना के लिए लाभ पात्र है। इसके अलावा ईएमआई के भुगतान के चुक के मामले में विलंबित पर अर्जित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थीयों के 36 महिने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं ऋण के लिए आवदेन करने समय समावित लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए। योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए दस्तावेज की सूची जरूरी है।

इनमें आवेदन पत्र, राशन कार्ड /परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/ अनुभव प्रमाण पत्र शामिल है।