December 24, 2024

छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थी 10 मार्च तक करें आवेदन

Faridabad/Alive News: डॉ भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आगामी 10 मार्च तक कर सकते है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही डाँ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति संशोधित योजना के वर्ष 2021-22 में छात्र छात्रवृति के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वैबसाईट http://scbcharyana.com/ पर प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 10 मार्च तक निश्चित की गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त घुमन्तु, टपरीवास श्रेणी और अन्य वर्गो के छात्राओं को सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिला कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जाति छात्रवृति की आधार परीक्षा कक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता को शामिल किया जाता है।

कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दसवीं कक्षा के लिए अनुसूचित जाति शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक लेने पर 8000 रूपये की धनराशि, 12 वीं कक्षा में शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 8000 से 10000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इसी प्रकार स्नातक के लिए शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 9000 से 12000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछड़ा वर्ग (ए) वर्ग के आवेदकों को 10वीं शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक लेने पर 8000 रूपये की धनराशि, पिछड़ा वर्ग (बी) के 10वीं पास के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत लेने पर 8000 रूपये की धनराशि दी जाती है। समान्य वर्ग के 10वीं पास के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक लेने पर 8000 रुपये की धनराशि दी जाती है।

इस योजना के तहत आवेदक को छात्र/छात्रा द्वारा पास की गई पास की गई कक्षा की मार्कशीट, हरियाणा का स्थाई निवासी हो, जाति प्रमाण पत्र, फैमली आई0डी0 व आधार कार्ड, बैंक खाता, वर्तमान कक्षा का आई0डी0 कार्ड तथा माता-पिता तथा अभिभावक की 04 लाख से कम का आय प्रमाण होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकरी के लिए जिला कल्याण अधिकारी, कार्यालय कमरा न0 408-409, चैथी मंजिल लघु सचिवालय सैक्टर 12 में सम्पर्क करें।