Chandigarh/Alive News: पति के भाई से विवाह करने वाली सेना के जवान की विधवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे दूसरे विवाह के बावजूद फैमिली पेंशन के लिए पात्र करार दिया। हल्के अदालत ने साफ कहा है कि महिला को मृतक के आश्रितों की देखभाल करनी होगी।
फतेहगढ़ साहिब निवासी सुरजीत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल पल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अप्रैल 2016 के आदेश को चुनौती दी थी। याची ने कहा कि कैट में फैमिली पेंशन के उसके दावे को अस्वीकार कर दिया था। याची के पति मोहिंदर सिंह 1964 में वायु सेना में नियुक्त हुए। 1974 में याचिका विवाह उसके साथ हुआ और 1975 में उन्हें एक बेटी हुई। वायु सेना में सेवा के दौरान पति की मौत हो गई। जिसके बाद उन्हें पेंशन मिलने लगी। उन्होंने 1982 में पति के भाई से विवाह कर लिया और पेंशन रोक दी गई। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी।