March 7, 2026

सेक्टर-80 प्लॉट विवाद: हाई कोर्ट से अलॉटियों को राहत, 18 मार्च तक कार्रवाई पर रोक

Faridabad/Alive News: ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-80 में प्लॉटिंग विवाद को लेकर प्लॉट होल्डर्स को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HSVP) द्वारा किए गए अलॉटमेंट के मामले में प्लॉट धारकों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

उधर बड़ौली-प्रहलादपुर गांव के ग्रामीण सेक्टर-80 में लगातार धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अथॉरिटी प्लॉट अलॉटमेंट रद्द करे, अलॉटियों की जमा राशि लौटाए और अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस दी जाए।

68 लोगों ने ई-ऑक्शन में खरीदे प्लॉट, दो साल से नहीं मिला कब्जा

सेक्टर-80 में 68 लोगों ने ई-ऑक्शन के जरिए प्लॉट खरीदे थे, लेकिन उन्हें करीब दो साल से पजेशन नहीं मिल पाया है। इससे उन खरीदारों को भारी परेशानी हो रही है, जिन्होंने लाखों रुपये जमा कर दिए हैं और अब तक अपना घर नहीं बना पा रहे। लोगों का कहना है कि पहले जमीन का विवाद सुलझाया जाना चाहिए था, उसके बाद ही प्लॉटिंग की जानी चाहिए थी।

2009 से चल रहा जमीन विवाद

बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर प्लॉट काटे गए हैं, उस पर 2009 से कोर्ट केस चल रहा है। अथॉरिटी ने जमीन एक्वायर तो कर ली थी, लेकिन विवाद के चलते किसानों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इसी विवादित जमीन पर 160 से 250 स्क्वेयर यार्ड तक के कुल 68 प्लॉट बनाए गए, जिनमें 160 स्क्वेयर यार्ड के एक प्लॉट की कीमत 1.5 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

प्लॉट खरीदार मदन शर्मा ने कहा कि अब उन्हें उनका प्लॉट और कब्जा चाहिए। वहीं अथॉरिटी के सर्वे सब-डिविजनल अधिकारी (SDO) राजपाल के अनुसार मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और अदालत के आदेश के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।