November 14, 2024

एसडीएम ने किया प्रिंटिंग प्रैसों का औचक निरीक्षण

Faridabad Alive News एसडीएम बड़खल अमित मान गुरुवार को शहर के अलग-अलग क्षेत्र में स्थित प्रिंटिंग प्रेसों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इस बात की जांच की गई की आचार संहिता के दौरान बगैर अनुमति के कोई प्रिंटिंग प्रेस राजनीतिक दलों अथवा व्यक्तियों की प्रचार सामग्री तो प्रकाशित नहीं कर रहा है।

इस दौरान उन्होंने सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार निर्धारित नियमों के बगैर चुनाव प्रचार सामग्री छापने पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर सजा व प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। अपने निर्देशों में उन्होंने सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से कहा कि चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट, पोस्टर और बैनर आदि छापना मना है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें। इसके अलावा छापी गई प्रतियों की संख्या भी पोस्टर पर अवश्य दर्ज करेंउन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है। इसलिए सभी प्रैस संचालकों के लिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट, पोस्टर, बैनर आदि छापने की अनुमति पत्र व उनके खर्च का भी पूरा हिसाब किताब उनके पास मौजूद रहे।

विधानसभा चुनाव से संबंधित पम्पलेट, पोस्टर और बैनर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दें और उनके हस्ताक्षर भी लेना जरूरी हैं। ऐसे पोस्टर, पम्पलेट और बैनर आदि छापने के बाद उनकी एक कॉपी जिला मैजिस्ट्रेट को भेजनी होती है और राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी को कॉपी भेजकर यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पम्पलेट छपवाएं है और उनके खर्च का भी विवरण देना होगा।

चुनाव पम्पलेट/पोस्टर का अर्थ प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उन सभी दस्तावेजों से है, जिनमें किसी भी राजनीतिक दल या लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार से संबंधित प्रचार की जानकारी हो।इस अवसर पर एसीपी मोनिका, नायब तहसीलदार उमेश, नायब तहसीलदार प्रतीक तथा प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।