March 7, 2026

एसडीएम कोर्ट ने वर्कशॉप का बिजली कनेक्शन काटने के दिये सख्त निर्देश

Faridabad/Alive News: एसडीएम बड़खल त्रिलोकचंद की कोर्ट ने कपड़ा कॉलोनी की एक अवैध वर्कशॉप का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई रिहायशी क्षेत्र में लगातार हो रहे ध्वनि प्रदूषण के चलते की गई है। यह मामला 4 साल से विचाधीन था, अब जाकर फैसला मिला है। वर्कशॉप आसपास के लोगों के लिए ध्वनि प्रदूषण का बड़ा कारण बनी हुई थी।

स्थानीय निवासी और आरटीआई एक्टिविस्ट दीपक त्रिपाठी ने 2021 में इस वर्कशॉप के खिलाफ शिकायत की थी। उनका कहना था कि फैक्ट्री से होने वाले शोरगुल और कंपन की वजह से उनका और उनके परिवार का जीवन कठिन हो गया था। मशीनों की तेज आवाज से सोना, पढ़ाई करना और घर में रहना मुश्किल हो रहा था।

दीपक त्रिपाठी ने नगर निगम, बिजली विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एसडीएम बड़खल को कई बार शिकायत दी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों को न तो लाइसेंस मिला है और न ही प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम कोर्ट ने केस नंबर 67 में ध्वनि प्रदूषण के तहत सुनवाई शुरू की। कोर्ट के आदेश पर गठित संयुक्त टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया और पाया कि वहां ध्वनि प्रदूषण तय मानकों से कहीं अधिक है।

कोर्ट ने पहले कई बार फैक्ट्री संचालकों को शोर कम करने के निर्देश दिए, लेकिन पालन नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिस्ट इंजीनियरिंग टूल्स नामक वर्कशॉप का बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दे दिया है। बिजली निगम को आदेश की प्रति भेजकर तत्काल कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया है।

दीपक त्रिपाठी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि अब देखना यह है कि प्रशासन आदेश की पालना कब तक करता है या नहीं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि अधिकारियों और उद्योग संचालकों के बीच मिलीभगत के कारण कई बार ऐसी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं होती।