Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी दे रही है। इसके लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने दो योजनाएं शुरू की हैं – सावधिक ऋण योजना (Term Loan Scheme) और सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme)।
इन योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के ऐसे युवक-युवतियां जो हरियाणा के स्थायी निवासी हैं, 18 से 45 वर्ष के बीच की उम्र के हैं और जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इन योजनाओं में युवाओं को 6.50% सालाना ब्याज दर पर 50 हजार तक का ऋण मिलेगा। अगर समय पर किस्त चुकाई जाती है तो 4% तक ब्याज में छूट भी मिलेगी। साथ ही, 50 हजार तक के ऋण पर परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹10 हजार) तक सब्सिडी भी दी जाएगी।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों में दो पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), हरियाणा निवास प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र शामिल हैं।
इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक https://hscfdc.org.in/ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या निगम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

