February 24, 2025

अनुसूचित जाति के किसानो को 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रेक्टर पर मिलेगा एक लाख रुपये का अनुदान : डीसी

DC Fridabad Vikram Singh

Faridabad/Alive News: डीसी विक्रम सिंह ने कहाकि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के किसानो को 45 एचपी व अधिक क्षमता के ट्रेक्टर पर 1 लाख का अनुदान दिया जा रहा है, जिसके लिए किसान 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

डीसी विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी का चयन गठित जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जायेगा | चयन उपरान्त चयनित किसान को सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओ-डीलर से अपनी पसंद का ट्रेक्टर माडल तथा मोल भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोड़कर) की कीमत निर्माता-अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ ई-वाउचर) जमा करवानी होगी।

निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रेक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई-वाउचर के लिए प्रार्थना करनी होगी। पीएमयू तथा बैंक द्वारा जांच उपरांत डिजिटल ई- वाउचर से अधिकृत निर्माता-अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर को जारी किया जाएगा। अनुदान ई- वाउचर के प्राप्त होने के तुरंत बाद किसान का पसंद किया हुआ ट्रेक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नंबर तथा बिल, बीमा तथा आरसी के अप्लाई फीस रसीद आदि दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।

महायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी (डीएलईसी) को ट्रेक्टर सभी मूल दस्तावेजो सहित भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा। कमेटी सभी दस्तावेजो को चेक करने उपरांत भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फॉर्म के माथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अन्दान ई-वाउचर के माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी करेगा। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए उप निदेशक जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभांगच महायक कृषि अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।