Faridabad/Alive News : सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा के आयुक्त सुनील कत्याल ने आज यहां लघु सचिवालय सेक्टर-12 स्थित उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में हुड्डा नगर निगम राजस्व विभाग पुलिस तथा श्रम विभाग आदि के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जन्म सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की । उपायुक्त अतुल कुमार ने आयुक्त कत्याल का फरीदाबाद पधारने पर जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया।
बैठक में नगराधीश कु बलीना, एसडीम एवं हूड्डा के सम्पदा अधिकारी प्रताप सिंह, एसडीम बडख़ल रीगन कुमार, नगर निगम बल्लभगढ़ के सुकतायुक्त एवम एसडीएम अमरदीप जैन, डीसीपी विक्रम कपूर, जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार सहित अनेको अधिकारी उपस्थित थे ।
सुनील कत्याल ने जिला के उक्त सभी सम्बंधित अधिकारियों द्वारा इस वर्ष उपलब्ध करवाई गई जन सेवाओं के रिकार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आवेदक लोगो को सभी प्रकार की जनसेवा उनके निर्धारित अधिकार के अनुरूप तय समय के भीतर मिलनी चाहिए। इसके फलस्वरुप सीएम विंडो पर शिकायतों का बोझ कम होगा और लोगों की परेशानी में कम होगी ।
उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्यस्व से संबंधित 22 प्रकार की सेवाएं निर्धारित की गई है । जमाबंदी, फर्द, रजिस्ट्री एवं दिन के तहत समय सीमा में ही आवेदक को मिलनी चाहिए। इन सेवाओं का रिकॉर्ड रजिस्टर रखना लगाना भी अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपनी गत दो माह अक्टूबर व नवंबर 2017 की जन सेवाओं के रिकॉर्ड रजिस्टर की रिपोर्ट आगामी 10 दिनों के भीतर उनके आयोग के चंडीगढ़ कार्यालय में भिजवाएं।
कत्याल ने कहा कि जन सेवाओं को समय पर प्रदान करने पर लापरवाही बरतने व दोषी पाय जाने वाले अधिकारी पर नियमानुसार आयोग की ओर से ₹2फरीदाबाद 8 दिसंबर सेवा का अधिकार आयोग हरियाणा के आयुक्त सुनील कत्याल ने आज यहां लघु सचिवालय सेक्टर 12 स्थित उपायुक्त कार्यालय के सभागार कक्ष में हुड्डा नगर निगम राजस्व विभाग पुलिस तथा श्रम विभाग आदि के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जन्म सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की उपाय अतुल कुमार ने आयुक्त कत्याल का फरीदाबाद पधारने पर जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया बैठक में नगराधीश कुमार बलिंदर देवासी SDM एवं पदाधिकारी प्रताप सिंह SDM कुमार के HD नगर निगम उज्जैन जिला जिला के अभी तक लोगों की सभी प्रकार की जन सेवा उनके निर्धारित अधिकार के अनुरूप तय समय के भीतर मिलनी चाहिए इसके फलस्वरुप सीएम विंडो पर शिकायतों का कोच कम होगा और लोगों की परेशानी में कमी होगी
उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य से संबंधित 22 प्रकार की सेवाएं निर्धारित की गई है जमाबंदी फर्द रजिस्ट्री एवं दिन के तहत संबंध सीमा में समय सीमा में ही भवन को मिलनी चाहिए इन सेवाओं का रिकॉर्ड रजिस्टर रखना लगाना भी अनिवार्य है उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपनी कर दो माह 2 माह अक्टूबर अक्टूबर व नवंबर 2017 की जन्म सेवाओं के रिकॉर्ड रजिस्टर की रिपोर्ट आगामी 10 दिनों के भीतर उनके आयोग के चंडीगढ़ कार्यालय में भिजवाएं कत्याल ने कहा कि जन सेवाओं को समय पर प्रदान ना करने पर लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारी पर नियमानुसार आयोग की ओर से 25000 का जुर्माना लगाया जा सकता है ।उन्होंने अधिकारियों के इस बारे अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।