Palwal/Alive News : उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि कोविड-19 की परिस्थितियों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मार्किट में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की खुदरा दरें निर्धारित की है, ताकि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई व वितरण अच्छी प्रकार से होती रहे और इनकी कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी ना हो सके।
उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन व होल-सेल डीलर तथा किरयाना एसोसिएशन पलवल की सहमति से जो दरें निर्धारित की गई, उनमें चावल का मूल्य 30 से 32 रुपए प्रति किलो, गेहूं 22 रुपये व गेहूं के आटे का मूल्य 24 से 26 रुपए प्रति किलो, चने की दाल का मूल्य 72 से 75 रुपए, मूंग की दाल, उड़द की दाल तथा अरहर की दाल का मूल्य 105 से 110 रुपए प्रति किलो, साबुत मसूर दाल का मूल्य 85 से 90 रुपए प्रति किलो, चीनी 37 से 38 रुपए किलो, मूंगफली का तेल 180 से 190 रुपए प्रति लीटर, सोयाबीन तेल 140 से 150 रुपए प्रति लीटर, सरसों का तेल 160 से 170 रुपए, सूरजमुखी तेल 170 से 190 रुपए प्रति लीटर, वनस्पति व पॉम आयल 130 से 135 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार चाय की दर 210 से 280 रुपए प्रति किलो, गुड़ 35 से 40 रुपए प्रति किलो तथा नमक 20 रुपए प्रति किलो की दर से निर्धारित की गई हैं। उपायुक्त ने बताया कि सभी दुकानदार जिला में आवश्यक वस्तुओं की सूची की दर को अपनी-अपनी दुकान पर जरूर चस्पा करें। यदि कोई दुकानदार इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उपभोक्ता से उपरोक्त वर्णित दरों से अधिक राशि वसूली जाती है तो वह इस संबंध में जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक पलवल के कार्यालय के दूरभाष नंबर-9468425111 तथा हेल्पलाइन नंबर-1950 पर सूचित कर सकता है।