March 7, 2026

7 दिन में डोर-टू-डोर कचरा वेंडरों का पंजीकरण अनिवार्य, नहीं तो होगी कार्रवाई

Faridabad/Alive News: नगर निगम फरीदाबाद ने शहर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए सभी निजी वेंडरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशों पर यह कदम उठाया गया है।

स्पेशल ऑफिसर (स्वच्छता) एवं जॉइंट कमिश्नर एशवीर सिंह ने बताया कि सभी वेंडरों को 7 दिनों के भीतर गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तय समय सीमा में पंजीकरण न कराने वाले वेंडरों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 को ध्यान में रखते हुए वार्ड-वार सत्यापित डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। निगम ने सभी वार्ड पार्षदों से भी वेंडरों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने की अपील की है।

पंजीकरण लिंक:
https://forms.gle/vgrzkx5jCatqVVJb8