November 14, 2024

नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, आरोपी को 11 वर्ष की सजा और 50 हजार रूपए का जुर्माना

Faridabad/Alive News: वर्ष 2019 के दुष्कर्म के एक मामले में एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शाहरुख को 11 साल की सजा सुनाई है और उसे पर ₹50000 जुर्माना भी लगाया है। आरोपी अपने भाई के साथ ऑटो में था जो लड़की ऑटो में बैठने के बाद आरोपी ने लड़की का मुंह दबा लिया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगस्त 2019 में आरोपी शाहरुख द्वारा एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी शाहरुख को पुलिस टीम ने 25 मार्च 2019 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी अपने भाई के साथ ऑटो में था जो लड़की ऑटो में बैठने के बाद आरोपी ने लड़की का मुंह दबा लिया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी नूहं जिले के एरिया का रहने वाला है। पीड़िता के पिता के द्वारा अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई थी।

लड़की के बरामदगी के बाद पीड़िता ने ब्यान में बताया कि वह 12वीं क्लास की छात्रा है वह स्कूल से आ रही थी। आरोपी ने रास्ते में ऑटो से आते वक्त अपने भाई के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी शाहरुख ऑटो चलाने का काम करता है। पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमे में पोक्सो एक्ट जोड़ी गई है। मामले में माननीय अदालत द्वारा सुनवाई के दौरान आरोपी शाहरुख के खिलाफ 11 साल की सजा व ₹50000 जुर्माना किया है। साथ ही आरोपी के भाई अमीर की सुनवाई माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इससे अपराधी किस्म के व्यक्तियों में कानून का भय पैदा होगा और वह किसी भी प्रकार की आपराधिक वारदात को अंजाम की कोशिश नहीं करेंगे। इसके साथ ही आमजन में पुलिस, अदालत व कानून के प्रति विश्वास भी सुदृढ़ होगा।