December 24, 2024

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने माननीयों पर लंबित आपराधिक मामलों पर जताई नाराजगी

Chandigarh/Alive News : माननीयों पर लंबित आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए हरियाणा व पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने असंतुष्टि व्यक्त की है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में 16 और पंजाब में 19 मामले अभी भी लंबित हैं। हाईकोर्ट ने अब लंबित मामलों को लेकर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का दोनों राज्यों को आदेश दिया है।

हरियाणा सरकार के हलफनामे पर कोर्ट ने जताई असंतुष्टि
मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने 30 मामलों में अंतिम रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और 7 में चालान सौंपा जा चुका है। 16 माननीयों के खिलाफ लंबित मामलों में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस हलफनामे पर असंतुष्टि जताई है। इस पर हरियाणा सरकार ने विश्वास दिलाया कि जिन मामलों में जांच लंबित है, उनकी निगरानी खुद आईजी क्राइम कर रहे हैं। इन मामलों में 6 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा।

पंजाब ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि पंजाब के पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों के खिलाफ अदालतों में 53 केस आए थे। इनमें से 29 केसों में जांच चल रही है और 14 केसों में अनट्रेस/कैंसिलेशन रिपोर्ट अदालतों में दायर की जा चुकी है। इसके साथ ही कुछ के चालान कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। 19 मामलों की जांच अभी भी लंबित है।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे जांच के सही पहलू और उसके निष्कर्षों को देखे बिना चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई को अब 10 जनवरी तक टालते हुए अगली सुनवाई पर नई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

बता दें, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार मामले में सभी हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि पूर्व व मौजूदा सांसदों व विधायकों पर लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएं। यह अदालतें हर माह इन मामलों की सुनवाई कर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेंगी। हाईकोर्ट को हर तीन माह के भीतर एक सुनवाई करनी होगी, जिसमें इन रिपोर्ट का अध्ययन कर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की मदद के लिए वरिष्ठ वकील को कोर्ट मित्र नियुक्त करने तथा हर सुनवाई पर आईजी स्तर के अधिकारी को कोर्ट में मौजूद रहने का भी निर्देश जारी किया था।