Faridabad/Alive News: हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने आज सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में महिलाओं से सम्बंधित केसों की जन सुनवाई सुनवाई की। जिसमें ज्यादातर फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिला के मामलों पर सुनवाई की।
महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने बताया कि आज पुलिस विभाग में विचाराधीन महिलाओं से संबंधित 47 केसो को रजिस्टर्ड करके लाये थे। आज आए 47 केसों में जिसमें ज्यादातर केसों को सुना और उनका मोके पर ही निपटान कर दिया। इसके अलावा 9 और मामले आए जिनमें कुछ मामलों को आगे विचार करने के लिए रखा गया।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए कि महिला मामलों में अगर किसी महिला के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सरकारी डॉक्यूमेंट है तो उसकी सबसे पहले रिकवरी कराई जाए। उन्होंने बताया कि पहले वे खुद केस की स्टडी करते हैं, फिर संबंधित थानों के अधिकारियों से बातचीत कर प्रार्थी को बुलाकर केस का समाधान किया जाता है।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों के प्रति पूरी सजगता से कार्य कर रहा है। महिलाओं पर होने वाले शोषण को रोकने के लिए हम कृत संकल्प हैं। आयोग की ओर से जिला स्तर पर महिलाओं से संबंधित शिकायतों और केसों का निपटारा भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम दोनों पार्टियों को आमने सामने बैठाकर दोनों पक्षों की बातों को सुनकर केस का निपटारा कराते है।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए की अगर उनके पास महिला से सम्बंधित कोई कंप्लेंट आती है तो उसपर तुरंत कार्रवाई की जाए और कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग फरीदाबाद की जिला कार्यक्रम अधिकारी मीनाक्षी चौधरी, जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक, सभी महिला थानों की एसएचओ, आईओ और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
गुरुग्राम में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह लगातार इस मामले पर अपडेट ले रही है और दोषी व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एक मामले की सुनवाई में जब महिला ने बताया कि उनकी चार बेटियां है और उनके पति ने दूसरी शादी कर ली तो इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि बच्चियों के पिता से उनकी परवरिश का नियामनुसार मानदेय लिया जाये। वही एक और अन्य मामले में शादी शुदा होने के बाद भी लिविंग इन रिलेशन पार्टनर के साथ रहने वाले एक मेडिकल ऑफिसर पर कार्रवाई करते हुए उसको नियमानुसार सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए।