Chandigarh/Alive News: अटेंडेंस, काम के घंटे, अवकाश, डेपुटेशन की अवधि व पोस्टिंग में जुड़ी जानकारी को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने कहां की यह निजी जानकारी है। इस तरह की तमाम जानकारी सर्विस रूल के तहत है। ऐसे में इस तरह की किसी भी जानकारी को सूचना के अधिकार के तहत नहीं दिया जा सकता।
जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में हरियाणा राज्य सूचना आयोग के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यह जानकारी मुहैया कराने के आदेश दिए गए थे। खंडपीठ ने फैसले में कहा कि फॉर्म 16 व पैन कार्ड की जानकारी भी निजी है। ऐसे में है जानकारी भी सूचना के अधिकार के तहत साझा नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की जानकारी ही सूचना के अधिकार के तहत दी जा सकती है। यह जानकारी नहीं नहीं है।
ऐसे में इस जानकारी को सूचना के अधिकार के तहत हासिल किया जा सकता है। खंडपीठ ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग का फैसला व इसके बाद हाईकोर्ट के ही सिंगल बेंच का फैसला खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि काम के घंटे डेपुटेशन के अवधि और पोस्टिंग से जुड़ी जानकारी नहीं निजी नहीं है।