Faridabad/Alive News: जिला खज़ाना अधिकारी संजय छौंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत सभी पैंशनर्स जो खजाना कार्यालय, फरीदाबाद व उप-खजाना कार्यालय, बल्लभगढ से अपनी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। उन पैंशनरों को नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा।
खजाना अधिकारी संजय सिंह छौकर ने बताया कि सभी पैंशनर अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार निधारित तिथि को खजाना कार्यालय में आकर अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते है। उन्होने बताया कि पैंशनर अपने साथ पी०पी०ओ० बुक, आधार कार्ड, मोबाईल फोन साथ ले कर आएं। उन्होने बताया कि “ए” से “जी” तक के अक्षर से शुरु होने वाले नाम के पैंशनर 2 से 9 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है।
इसी प्रकार से “एच” से “पी” तक अक्षर वाले 10 से 16 तक, “क्यू” से “एस” तक अक्षर के पैंशनर 17 से 22 तक तथा “टी” से “जेड” अक्षर तक के नाम वाले पैंशनर 23 से 25 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है। पेंशनर स्मार्ट फोन का उपयोग कर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे सकते है।