Faridabad/Alive News : हरियाणा बोर्ड द्वारा प्रदेश में आयोजित की जाने वाली आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त कराने की मांग को लेकर हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। जिस पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है।
संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार एवं बोर्ड को आदेश दिए है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं होता तब तक प्राइवेट स्कूलों को आठवीं की बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी गतिविधि करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एचपीएससी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत मुंजाल एवं प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने हरियाणा के सभी मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूल एवं आईसीएसई स्कूल को भी आठवीं के बोर्ड की परीक्षा करवाए जाने का विचार किया था।
वहीं हरियाणा शिक्षा विभाग ने भी इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं और साथ ही एचपीएससी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस गलत फैसले के लिए याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई 10 जनवरी को हुई और सरकारी अधिवक्ता ने इस मामले को लेकर अभी कोर्ट से और समय मांगा हैं तब तक के लिए कोर्ट ने स्कूलों पर आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है।