Faridabad/Alive News : अब निजी स्कूल खोलने, मान्यता की अवधि बढ़ाने और अपग्रेडेशन के लिए पंचकूला स्थित कार्यालय का चक्कर लगना नहीं पड़ेगा। स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अभी तक ऑफलाइन व्यवस्था थी। इस प्रक्रिया की स्कूल संगठनों ने भी सराहना की है। अभी स्कूल खोलने अपग्रेडेशन आदि के लिए बार-बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ संबंधित अधिकारियों को 5 दिसंबर को पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत करा दिया है।
हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 29 के अनुसार नए स्कूल खोलने, अपग्रेडेशन आदि के लिए डायरेक्टर एजूकेशन के समक्ष फार्म-1 भरकर निर्धारित फीस दस्तावेज जमा कराने होते थे। अब ऑनलाइन प्रक्रिया में विभाग की वेबसाइट फार्म-1 डाउनलोड कराना होगा। इसे ऑनलाइन भरना होगा। इसके बाद प्रिंट आउट लेकर सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
इसके बाद सभी निर्धारित दस्तावेज फीस आदि संलग्न कर पंचकूला स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय को डाक के माध्यम से भेजना होगा। सभी आवश्यक कागजात निर्धारित फीस के बाद निजी स्कूल खोलने, मान्यता की अवधि बढ़ाने और अपग्रेडेशन आदि की प्रक्रिया पूरी होगी। स्कूल संचालक ऑनलाइन प्रक्रिया से बार-बार पंचकूला आदि आने-जाने से बच सकेंगे। एक निश्चित अवधि में काम होगा।
ऑन लाईन प्रक्रिया से आएगी पारदर्शिता
आइडियल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक आर.के.शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से पारदर्शिता आती है। समय बचत के साथ बार-बार विभाग के चक्कर लगाने से भी राहत मिलती है। मौजूदा समय में ऑनलाइन का क्रेज बढ़ा है। बड़ी संख्या में स्कूल संचालक भी ई-कॉमर्स फ्रेंडली हो रहे हैं।