February 24, 2025

अब बोतलो व कैन में नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, सख्ती जारी

Faridabad/Alive News : जिलाधीश एवं उपायुक्त समीरपाल सरो ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का तुरंत प्रभाव से उपयोग करते हुए जाट आरक्षण के मद्धनजर असामाजिक तत्वों द्वारा खुला पेट्रोल, डीजल अन्य ज्वलनशील पदार्थो का केनी, प्लास्टिक की केनी, प्लास्टिक की बोतलों में अवैध रूप से भंडारण कर दुरूपयोग किये जाने की समभावना के चलते इनके खुले मे बिक्री और किसी भी रूप में अवैध भंडारण पर पूर्णतय प्रतिबंध लगा दिया है इन आदेशो की अनुपालना हेतु जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, कृषि अधिकारी, हरियाणा प्रदूषण बोर्ड, फरीदाबाद, बल्लबगढ़, तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी फरीदाबाद, बल्लबगढ़ की दृढ़ता से जनहित में अनुपालना हेतु विशेष निर्देशा दिये हैं जानबूझ कर उक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दोषी पाये जाने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। ये आदेश प्रतिबंद जारी करने की तिथि से 60 दिनों अथवा उससे पूर्व वापिस लेने तक मान्य होंगे।