March 14, 2026

अब ड्रोन उड़ाने के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

Faridabad/Alive News : आजकल ड्रोन का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन से संबंधित कार्यवाही पर पूरी नजर रखनी होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रोन को संचालित करने के लिए विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां पर ड्रोन उड़ाने के लिए मंजूरी ली जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने ड्रोन से संबंधित गत वर्ष ड्रोन पोलिसी-2021 जारी की है। जिसके तहत ड्रोन के लिए लाइसेंस लेना होगा और ड्रोन के पायलट को भी ड्रोन प्रशिक्षण के पश्चात लाइसेंस लेना होगा। विमान अधिनियम 1934 के तहत बनाए गए ड्रोन नियमों का उल्लंघन करने वाले विशेष रूप से विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (जैसे बैंक्वेट हॉल, होटल, ड्रोन विक्रेता, आदि), रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, ड्रोन क्लब आदि के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।