November 17, 2024

अब 15 साल पुराने मतदाता पहचान-पत्र से भी बनेगी पैंशन : उपायुक्त

Faridabad/ Alive News : उपायुक्त चन्द्रशेखर ने कहा कि सरकार द्वारा पैंशन के रुप में दी जाने वाली आर्थिक मदद के लिये शर्तो में कोई परिवर्तन नही किया गया है। उन्होने कहा की नई पैंशन प्रणाली में शर्तो को बढ़ाने की अपेक्षा घटाया गया है।

उपायुक्त ने जिले में पैंशन लाभार्थियों व नये आवेदनों के लिये आहवान किया है कि उन्हे पैंशन की शर्तो के सम्बन्ध में घबरानें या चिंता करने की आवश्यकता नही है। पैंशन शर्तो को बढ़ाने का प्रचार अफवाह मात्र है। उपायुक्त ने कहा कि अब 15 वर्ष पुराना वोटर कार्ड भी मान्य होगा। यदि वोटर कार्ड मेें आयु 60 वर्ष होती है तो आवेदक पैंशन का पात्र होगा।

उन्होने कहा कि बडी संतान की आयु का प्रमाण-पत्र जिसमें आयु 41 वर्ष हो वह भी मान्य होगा। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए की शर्तो मे छूट को तुरन्त लागू कर लाभार्थियों को तुरन्त लाभ दें और पात्र व्यक्तियों की नई पैंशन जल्द से जल्द बनवाई जाये।

उन्होनें कहा कि जो भी पैंशन धारक अपनी स्वैच्छा से पैंशन छोडना चाहता है उसे सरकार द्वारा पुरुस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा। उन्होने कहा कि फर्जी पैंशन की सूचना देने वाले व्यक्ति को 5000 रु0 का ईनाम दिया जायेगा तथा सूचना गुप्त रखी जायेगी।