November 20, 2024

नगर निगम ने ग्रुप हाउसिंग कंपनियों की संपत्ति सील करने के जारी किए नोटिस

Faridabad/Alive News : नगर निगम फरीदाबाद ने वर्ष 2013 में सराय ख्वाजा स्थित सेक्टर-41 में ग्रुप हाउसिंग साईटस की नीलामी की थी और उक्त नीलामी में राईज प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड, आईकोन-रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड, मीनल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, अरिहन्त इन्फ्राक्टचर्स रियलटर को प्लाट अलॉट किए गए थे। उक्त कंपनियों ने प्लाट अलॉटमेंट के समय 25 प्रतिशत की रकम निगम में जमा करवा दी और बाकी की किश्ते की गई थी। उपरोक्त कंपनियों ने समय के अनुसार किश्ते जमा नहीं कराई, हालांकि इस बारे में निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंगस भी होती रही और निगम ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किए लेकिन 4 साल की समयावधि बीतने के बाद भी उपरोक्त कंपनियां समय पर किश्त भरने में अनियमितताएं बरत रहे हैं। इस बात को नगर निगम के आयुक्त समीरपाल सरो ने गंभीरता से लिया।

इसी दिशा में बड़ी कार्यवाही करते हुए निगमायुक्त समीरपाल सरो ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के लिए जमीन लेने के बाद इसका 75 फीसदी बकाया भुगतान न करने पर राईज प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड, आईकोन-रियलकोन प्राइवेट लिमिटेड, मीनल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अहिंसा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, अरिहन्त इन्फ्राक्टचर्स रियलटर को उनकी संपत्ति सील करने के नोटिस जारी किए। उक्त कंपनियों से नगर निगम ने लगभग 170 करोड़ की वसूली करनी है। करोड़ों रूपये की वसूली के लिए भेजे गए नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 दिनों के अंदर-अंदर उचित राशि जमा करने के लिए मानवता के आधार पर एक और मौका दिया जा रहा है इसके उपरांत निगम द्वारा उक्त कंपनियों की संपत्तियों को सील करने की कार्यवाही अमल में लाएगी।

निगमायुक्त ने उक्त कंपनी मालिकों को 3 दिसम्बर 2017 की बैठक में भी सख्त चेतावनी दी कि उक्त निगम में अपने बकायाजातों का भुगतान करें। अन्यथा उनकी अलॉटमेंट रदद कर दी जाएगी, जमीन का कब्जा ले लिया जाएगा और जो पैसा उन्होंने निगम में जमा करवाया है उसको जब्त करते हुए उक्त प्लाटों की पुनः नीलामी करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके बावजूद भी उक्त कंपनी मालिक अपनी ओर से बकाया रकम का भुगतान करने में असफल रहे।

निगमायुक्त ने बताया कि उक्त पांचों कंपनियों की करोडों रूपए की बकाया राशि दिनांक 12 अप्रैल 2015, 12 अक्टूबर 2015, 12 अप्रैल 2016, 12 अप्रैल 2017 और 12 अक्टूबर 2017 को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए समय निर्धारित किया गया था परन्तु पांचों कंपनी मालिकोंं द्वारा साईटों आवंटन की अवधि और शर्तों का अनुपालन न करने और देय तिथियों पर किश्तों के भुगतान में लापरवाही करने के मामले में हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 263 ए के तहत उक्त बिल्डरों की संपति सील करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।