Faridabad/ Alive News: घर घर से कचरे के संग्रह को फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं द्वारा एकत्र किया जा रहा है। इसके अलावा, शहर भर में कचरे के भंडारण के लिए विभिन्न क्षमताओं के कचरे के डिब्बों को प्रदान किया गया है। टिपर ट्रकों, जेसीबी और अन्य वाहनों को कचरे की प्रसंस्करण सुविधा में परिवहन के लिए नियोजित किया गया है। शहर की सीमा से करीब 10 किमी दूर, फरीदाबाद-गुरूग्राम रोड़ पर बंधवाड़ी गांव के पास वर्ष 2009 में निकटीय लैंडफिल साइट के साथ 600 टिपिडी एमएसडब्ल्यु उपचार प्लांट (कंपोस्टिंग आरडीएफ) स्थापित किया गया था। वर्तमान में कुछ तकनीकी और वित्तीय मुद्दों के कारण संयंत्र चालू नहीं है।
निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा राज्य के भीतर विभिन्न नगरों के नगरपालिका क्षेत्रों में नगरपालिका ठोस कचरे का बेहतर प्रबंधन करने के लिए, गुरूग्राम और फरीदाबाद के शहरों में शहरी स्थानीय निकायों को उनके शहरों में एकीकृत कचरा प्रबंधन परियोजना को साझेदारी आधार (पी.पी.पी) पर लागू करने के लिए एक साथ समूहीकृत किया गया है।एमएसडब्ल्यू (प्रबंधन और हैंडलिंग नियम) 2000 के माध्यम से हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्यप्रणाली के लिए आधार रेखा निर्धारित की है।
हरियाणा में मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संयंत्रों, उपलब्ध भूमि, निकटतम अपशिष्ट परिवहन दूरी जैसे कारकों के आधार पर 15 क्लस्टर आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपचार संयंत्रं प्रस्तावित किया गया है। फरीदाबाद क्लस्टर एक ऐसा समूह है जिसमें गुरूग्राम और फरीदाबाद नगर निगम शामिल हैं। यह क्लस्टर 1165 टन/प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पन्न करता है और यह मात्रा वर्ष 2035 तक बढ़कर 2105 टन प्रतिदिन होने की संभावना है।
निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) ने अक्टूबर 2016 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में फरीदाबाद और गुरूग्राम क्लस्टर के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की स्थापना के प्रस्ताव के लिये अनुरोध का दस्तावेज तैयार कर प्रस्ताव आमन्त्रित किये थे।
इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को (आईएसडब्ल्यूएम) सांझा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संयंत्रं विकसित करने के लिये चुना गया है। राज्य स्तर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिये जुलाई 2017 के दौरान समय निर्धारित किया गया। यह समझौता ज्ञापन कलस्टर में उत्पन्न ठोस कचरे को घरों से संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए है और इस उद्देश्य के लिए पूरे एमएसडब्ल्यू को प्रबंधित/प्रोसेस करने के लिए नामित क्षमता की सुविधाओं का डिजाइन, विकास, वित्त, निर्माण, संचालन और बनाए रखना है। क्लस्टर में उत्पन्न कम से कम 10 मेगावाट बिजली का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और समझौता अवधि के दौरान एमएसडब्लू भविष्य में होने वाली वृद्धि को पूरा करेगा जो कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार नियत तारीख से 20 वर्ष है।