Gurugram/Alive News : हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री करने से लेकर परोसने तक पर रोक लगा दी गई है। इसका प्रभाव साइबर सिटी में व्यापक स्तर पर दिखाई देगा। 60 से अधिक पब एवं बार बंद हो जाएंगे। दायरे में आने वाले काफी ठेके इस बार अलॉट ही नहीं किए गए या ठेकों की जगह बदल दी गई। पिछले कुछ वर्षों के दौरान साइबर सिटी शराब ठेकों का ही नहीं बल्कि पब एवं बार का हब बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जहां 323 शराब के ठेके थे वहीं 290 पब एवं बार थे। नए वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें लगभग दस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी होनी थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो ठेके 500 मीटर के दायरे में थे उनमें से अधिकतर ठेके नए वित्तीय वर्ष के लिए अलाट नहीं किए गए। कुछ ठेकों के लिए अलग जगह निर्धारित कर दी गई। लगभग 90 ठेके दायरे में थे। पब एवं बार के बारे में बीच में यह बात सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इस पर लागू नहीं होगा।
प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया था कि निर्देश पब एवं बार के ऊपर लागू नहीं होता है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 500 मीटर के दायरे में न शराब बेची जाएगी और न ही परोसी जाएगी। इसका सबसे अधिक असर साइबर हब के ऊपर दिखने वाला है। 30 से अधिक पब एवं बार साइबर हब में हैं। यही नहीं शहर के अधिकतर बड़े होटल भी 500 मीटर के दायरे में ही हैं।
– सुप्रीम कोर्ट द्वारा 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री के साथ ही परोसने पर भी रोक लगा दी गई है। इस बारे में जानकारी पहुंच चुकी है। शनिवार से ही निर्देशानुसार कार्यवाही शुरू की जाएगी। सर्वे किया जाएगा कि 500 मीटर के दायरे में कितने पब एवं बार आते हैं। ठेके पहले ही अलाट नहीं किए गए।
– एचएस दहिया, उपायुक्त, आबकारी विभाग, गुरुग्राम