November 24, 2024

हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर का एकाधिकार खत्म, मुख्य सचिव ने सभी जिलों में जारी किया निर्देश

Chandigarh/Alive News: हरियाणा में सरकार ने डिप्टी कमिश्नर का एकाधिकार खत्म कर दिया है। अब डीसी की अनुपस्थिति में एडीसी यानी अतिरिक्त उपायुक्त उनकी जगह प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। सरकार ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू चलाने के लिए यह फैसला लिया है।

सरकार ने लिंक ऑफिसर नामित कर दिए हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस आशय का लेटर सभी जिलों के लिए जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर का फर्स्ट लिंक अधिकारी एडिशनल कमिश्नर को बनाया गया है।

एडीसी का प्रथम लिंक अधिकारी जिला परिषद और डीआरडीए का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। इसी प्रकार, जिला परिषद और डीआरडीए का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का प्रथम लिंक अधिकारी एडिशनल कमिश्नर होंगे। सिटी मजिस्ट्रेट का प्रथम लिंक अधिकारी एसडीएम (हेडक्वार्टर) होगा, जबकि एसडीएम (हेडक्वार्टर) का प्रथम लिंक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट होगा।

हुडा के स्टेट ऑफिसर होंगे सेकेंड लिंक अधिकारी
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के स्टेट ऑफिसर सेकेंड लिंक अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के स्टेट ऑफिसर का प्रथम लिंक अधिकारी एसडीएम (हेडक्वार्टर) को बनाया गया है। इस बाबत सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने बताया कि डीसी, एडीसी, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, स्टेट ऑफिसर के अवकाश, प्रशिक्षण, दौरे या चुनाव ड्यूटी के दौरान तथा स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त या किसी अन्य कारण से 2 दिनों से अधिक के लिए बाहर रहने की स्थिति में संबंधित लिंक अधिकारियों द्वारा कार्य देखा जाएगा। प्रत्येक अधिकारी छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे, चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व लिंक अधिकारी को सूचित करेगा।