February 23, 2025

लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार करें निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पालना : जिला निर्वाचन अधिकारी

DC Fridabad Vikram Singh

Faridabad/Alive News:जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों की अवहेलना करने पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकरों का प्रयोग निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के नियमों के अधीन करें तथा आवाज धीमी रखें और इसका उपयोग न्यायालय एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये करें। वहीं लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति रात्रि 10.00 बजे तक ही मान्य होगी। वहीं प्रार्थी को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी सरकार की हिदायतों की पूर्ण पालना करनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि उम्मीदवार अपने कार्यालय का खर्चा अपने रजिस्ट्रर में दर्ज करें और कोई टेन्ट लगाया है तो उसका भी खर्चा रजिस्ट्रर में दर्ज करना सुनिश्चित करें। कार्यालय पर कोई गैर कानूनी अवैध कार्य नहीं किया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोकसभा चुनाव-2024 की आदर्श आचार संहिता की उम्मीदवार द्वारा पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है। अगर 20 से ज्यादा आदमी आने की सम्भावना हो तो उसकी सूचना लोकल पुलिस विभाग की देनी होगी तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पर्याप्त मात्रा में स्वयं सेवकों की नियुक्ति उम्मीदवार द्वारा की जायेगी।

कार्यालय पर आने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मुख्य मार्ग का अवरोध नहीं किया जाए। उम्मीदवारों द्वारा ऐसा कोई उपकरण नहीं बजाना होगा, जिससे किसी प्रकार की जनहानी होने का अन्देशा हो। वहीं निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार सभी प्रकार की यातायात व्यवस्था स्वयं करें। प्रार्थी द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व अग्निशमन सम्बन्धी सभी उपकरणों का जिला अग्निशमन अधिकारी, से निरीक्षण करवाकर प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके अतिरिक्त अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपाय अग्निशमन अधिकारी, के निर्देशानुसार पूर्ण करवाए। जमीन मालिक की अनुमति स्वयं लेंगे। कार्यालय का किराया देने की आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। खोले गये कार्यलय की दूरी मतदान केन्द्र से कम से कम 200 मीटर होनी आवश्यक है। कार्यालय के अन्दर या बाहर किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग व जमावड़ा नहीं होना चाहिए।

यदि दी गई उपरोक्त शर्तों का उम्मीदवारों ‌द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उसकी अनुमति किसी भी समय बिना नोटिस दिये र‌द्द की जा सकती है। जनहित में उम्मीदवार की अनुमति कभी भी समाप्त की जा सकती है।