November 17, 2024

पत्रकार पूजा तिवारी मामला : केस हाईकोर्ट की वूमन बेंच को रेफर

Faridabad/Alive News : पत्रकार पूजा तिवारी की मौत का मामला हाईकोर्ट की क्राइम अगेंस्ट वूमन बेंच को रेफर कर दिया गया है। बेंच ने केस की सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की है। माना जा रहा है कि पूजा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ मृतका के सुसाइड नोट के आधार पर जमानत की अपील कर सकता है। फोरेंसिक जांच में सुसाइड नोट पूजा द्वारा ही लिखे जाने की पुष्टि हुई थी।

बताते चलें कि वेबपोर्टल पत्रकार पूजा तिवारी की 1 मई 2016 की रात सेक्टर-46 स्थित सद्भावना अपार्टमेंट के पांचवी मंजिल स्थित फ्लैट की बालकनी से संदिग्ध हालात में गिरने से मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच और मृतका के पिता रवि तिवारी के बयान के आधार पर पुलिस ने चिकित्सक दंपति और डॉ. धवल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस दौरान लखनऊ में रह रहे पूजा के दोस्त ने घटना से कुछ देर पहले फोन पर हुई उसकी बात का ऑडियो वायरल कर दिया था।

आडियो के आधार पर पूजा के पारिवारिक मित्र और उसे फ्लैट दिलाने वाले इंस्पेक्टर अमित शक के घेरे में आ गया था। चार दिन बाद पुलिस ने उसे पूजा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। तब से अमित जेल में है। इंस्पेक्टर अमित की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत याचिका भी लंबित है। जमानत याचिका पर जस्टिस फतेहदीप सिंह सुनवाई कर रहे थे लेकिन उन्होंने इस पर फैसला लिए बगैर उसे चीफ जस्टिस के पास रेफर कर दिया था। अब चीफ जस्टिस ने इसे क्राइम अगेंस्ट वूमन बेंच में रेफर किया है।