December 23, 2024

जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने लाइसेंस रिन्यू कराने के दिये निर्देश

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद के सभी शस्त्र धारक अपने लाइसेंस रिन्यू करवाएं। पुराने लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। जॉइंट पुलिस कमिश्नर ओपी नरवाल ने शस्त्र लाइसेंस का रिन्यू कराने के आदेश दिये हैं।

लाइसेंस पॉलिसी के मुताबिक एक जरूरी प्रक्रिया है जिसमे जाचां जाता है कि लाइसेंस धारकों की कैपेबिलिटी क्षमता क्या है क्या आंखों की रोशनी ठीक है, फिजिकल फिटनेस इत्यादि कैसी है, जिसके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है और शस्त्र की कंडीशन कैसी है।

लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार शस्त्र लाइसेंस NPB ( Non Prohibited Bore) ले तो लिया लेकिन इसके बाद किसी ने समय पर रिन्यू नहीं कराया या फिर किसी का शस्त्र थाने में जमा होने के कारण या किसी अन्य कारणो से रिन्यू नहीं कराया जा सका। ऐसे लाइसेंस ज्वाइंट पुलिस आयुक्त ने शस्त्र रद्द कर दिया है। जिन्होंने अपने शस्त्र का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया है वह समय रहते रिन्यू करवाऐं अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिए जायेगें।