November 24, 2024

31 मार्च तक संपत्ति कर का भुगतान करने पर होगा ब्याज माफ

Faridabad/Alive News: नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अभिषेक मीणा ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया सम्पत्ति कर की मूल राशि को एकमुश्त जमा करवाकर हरियाणा सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। सम्पत्ति कर की राशि आगामी 31 मार्च तक एकमुश्त जमा करने पर ब्याज माफी का प्रावधान है। इसके इलावा वर्ष 2021-22 के सम्पत्ति कर की राशि जमा करने पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी करदाताओं को दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ब्याज माफी योजना के बावजूद करदाता अपने बकाया कर की राशि जमा नहीं करवाते है तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत उनसे न केवल 18 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूली की जाएगी बल्कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनकी सम्पत्ति को सील करने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्यवाही करने के आदेश सभी क्षेत्रिय एवं कर अधिकारियो को दिए जा चुके हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए निगम के कराधान विभाग के द्वारा बड़े बकायेदारों को एक अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की मूल राशि और इसी अवधि के ब्याज की राशि का विवरण का उल्लेख करते हुए नोटिस भेजे जा रहे है, जिससे कि ऐसे सभी करदाताओं को सरकार की ब्याज माफी योजना के तहत मिलने वाले लाभ का पता लग सकें।