November 15, 2024

स्कूल के समय के बाद ही शिक्षकों के गैर-अध्यापन कार्य करवाने के निर्देश

Chandigarh/Alive News: शिक्षकों को शिक्षण के प्राथमिक कर्तव्य के अतिरिक्त केवल चुनाव और जनगणना जैसी वैधानिक कर्तव्य का पालन करना होगा। कोई अन्य कार्य जो शिक्षकों को करने के लिए कहा जा सकता है उपायुक्त या अन्य विभाग महा निदेशक स्कूल शिक्षा का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

दरअसल, इस संबंध में 12 सितंबर 2005 के तहत राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग अध्यक्ष और उपायुक्तों को द्वितीय निर्देश जारी किए गए थे। इसे लेकर विधायक बलराज कुंडू ने सवाल किया कि नियमों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद राज्य के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के गैर अध्यापन के काम करवाए जाने का क्या कारण है।

जिस पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कि इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी मामले में शिक्षण के अलावा अन्य किसी भी कर्तव्य के लिए जो शिक्षक को सौंपा जा सकता है, करने के लिए आवश्यक है। शिक्षकों को स्कूल समय के बाद ही इस कर्तव्य को करने के लिए कहा जाना चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार अनुमति अनुवाद कार्य करने के लिए संबंधित विभाग द्वारा उपायुक्त महोदय का भुगतान किया जाना चाहिए।