Faridabad/Alive News: फरीदाबाद के नीमका जेल में बंद कैदी के पत्नी से रैप करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। पीड़िता पलवल जिले की रहने वाली बताई जा रही है। दोनों अधिकारियों को 6 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। आयोग ने इस मामले को लोक सेवकों द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है।
आयोग ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी इस मामले में निर्देश दिए गए हैं कि प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भी जेल में पीड़ित महिला के पति को लंबे समय तक कैद रखने मामले की जांच करनी होगी। साथ ही जांच रिपोर्ट 8 सप्ताह के भीतर आयोग में जमा कराना होगा। साथ ही आरोपी को मुफ्त न्यायिक सेवाओं का लाभ भी दिया जाए।
मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने हरियाणा पुलिस से पूछा है कि आरोपी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है या नहीं। रिपोर्ट में आरोपी निरीक्षक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की वर्तमान स्थिति पर जानकारी भी आयोग ने मांगी है। रिपोर्ट में अलग-अलग दंडनीय कानूनों के तहत लागू प्रावधानों का उल्लेख करने को भी कहा गया है।
यह है पूरा मामला
आयोग ने मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच में तैनात एक इंस्पेक्टर ने महिला से जेल में बंद उसके पति की मदद करने का बहाना देकर दुष्कर्म किया। इसके साथ ही आरोपी इंस्पेक्टर ने महिला को ब्लैकमेल कर करीब 5.50 लाख रुपए भी वसूले। महिला की शिकायत पर सेक्टर 16 महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज करवाया है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर फरार
केस दर्ज होने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है और वह वर्तमान में एचएसवीवी सेल में तैनात है। पुलिस आरोपी इंस्पेक्टर की पुलिस तलाश कर रही है। पलवल की रहने वाली एक महिला को इंस्पेक्टर ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। इतना ही नहीं आरोपी ने महिला के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी लिए। इसके बाद उसने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे पैसे भी वसूले।