February 24, 2025

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जिला में लगाई धारा 163 : जिलाधीश

DC Fridabad Vikram Singh

Faridabad/Alive News: जिलाधीश विक्रम सिंह ने जिला में गदपुरी टोल प्लाजा के पास मंगलवार, एक अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से जिला फरीदाबाद में सभी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश ने मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन आदि) की उड़ान को प्रतिबंधित किया है और साथ ही ड्रोन नियम, 2021 के तहत पूरे फरीदाबाद जिला को रेड जोन घोषित किया है जिसके चलते जिला फरीदाबाद में 01अक्टूबर 2024 को प्रातः 9 बजे से शाम 7तक सभी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहनों जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के उल्लंघन होने पर संबंधित दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और लागू प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।