March 4, 2025

पांच साल पुराने पोक्सो के मामले में आरोपी को 20 वर्ष कैद व 70 हजार जुर्माना

Faridabad/Alive News: पांच साल पुराने पोक्सो के मामले में एक आरोपी को माननीय न्याधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 वर्ष कैद व 70 हजार का जुर्मान किया है। महिला थाना एनआईटी ने अदालत में सभी सबूत व गवाह पेश कर दुष्कर्म के आरोपी गुलशन को सजा दिलवाई है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामला वर्ष 2021 का है। नाबालिग पीड़िता लड़की (8 वर्ष) अपने बहन भाई के साथ पढ़ने के लिए जा रही थी। आरोपी गुलशन (22 वर्ष) निवासी गांव चपोटा जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ने नाबालिग लड़की को पैसे का लालच देकर अपने पास बुला लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिस पर महिला थाना एनआईटी में वर्ष 2021 में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था तथा अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस टीम ने गवाह व साक्ष्य पेश किये गए, जिस पर आज सोमवार को माननीय न्याधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कैद व 70 हजार का जुर्माना किया है। हालांकि आरोपी पर पूर्व में दर्जन भर मामले चोरी के दर्ज है।