November 17, 2024

अधिकारी व कर्मचारी द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर तुरंत होगी कार्यवाही, पढ़िए

उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि को अब बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया है

Faridabad/Alive News: जिलाधीश कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 18वीं लोकसभा आम चुनाव, 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई है, ऐसे चुनाव की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को न केवल निष्पक्ष रहना चाहिए। बल्कि चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार की गतिविधियों और आदर्श आचार संहिता के नियमों की पालना के लिए दिखना भी चाहिए।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि अधिकारियो और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को इस तरह से संचालित करें कि जनता में उनकी निष्पक्षता के संबंध में विश्वास पैदा हो। ताकि लोगों को यह सोचने का कोई अवसर न हो कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शुद्ध वातावरण में नहीं होंगे।

अधिकारी और कर्मचारी यह कतई ना करें:-
जिलाधीश ने कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी संदेह को जगह देने से बचना चाहिए कि वे किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का पक्ष ले रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी चुनाव अभियान या प्रचार में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है और उन्हें इस बात का ईमानदारी से ध्यान रखना चाहिए कि वे एक व्यक्ति को दूसरे के विरुद्ध या एक समूह को दूसरे के विरुद्ध सहायता करने के लिए अपना नाम, आधिकारिक पद या प्राधिकार न दें। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में बार-बार निर्देश जारी किये गये हैं। जिसका अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

यह कानून व्यवस्था:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134ए के प्रावधान की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि यदि सरकार की सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट के रूप में कार्य करता है। चुनाव में किसी उम्मीदवार का एजेंट या काउंटिंग एजेंट बनता है तो वह दंडनीय होगा। उसको एक अवधि के लिए कारावास जिसे जुर्माने या दोनों के साथ तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

जिलाधीश विक्रम सिंह ने केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी सिविल सेवा आचरण नियमों को भी कड़ाई से अनुपालन के लिए प्रस्तुत करते हुए कहा कि कोई भी सरकारी सेवक न तो किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य होगा और न ही उससे अन्यथा संबद्ध होगा और न ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेगा, उसकी सहायता में सदस्यता लेगा या किसी अन्य तरीके से सहायता करेगा।

यह गतिविधि भी न करें:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी ऐसे आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, उसकी सहायता करने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोके जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विध्वंसक हो या हो। या कानून द्वारा स्थापित सरकार और जहां एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे किसी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, या उसकी सहायता में सदस्यता लेने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोकने में असमर्थ है, तो वह उसे रिपोर्ट करेगा।

सरकार पर असर:-
जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई पार्टी राजनीतिक है या क्या कोई संगठन राजनीति में हिस्सा लेता है या क्या कोई आंदोलन या गतिविधि उप-नियम 2 के दायरे में आती है, तो उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा। कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा, या उसके संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।

अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान के लिए हिदायतें:-
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनाव में वोट देने के लिए योग्य अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जहां वह ऐसा करता है, वह इस बात का कोई संकेत नहीं देगा कि वह किस तरीके से वोट देने का प्रस्ताव करता है या उसने वोट दिया है।

किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को केवल इस कारण से इस उप-नियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्योंकि वह उस समय लागू किसी कानून के तहत या उसके तहत लगाए गए कर्तव्य के उचित पालन में चुनाव के संचालन में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण:-
किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा अपने निजी वाहन या निवास पर किसी चुनावी प्रतीक का प्रदर्शन इस उप-नियम के अर्थ के तहत चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग करना माना जाएगा।

उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः
अनुपालन सुनिश्चित करें। इसे अपने अधीन कार्यरत सभी संबंधित कर्मचारियों को लिखित रूप से नोट करवाएं। यदि सरकार द्वारा इन निर्देशों का कोई गैर-अनुपालन आपके ध्यान में आता है। आपके अधीन कार्यरत कर्मचारी के विरुद्ध इस कार्यालय को सूचित करते हुए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।