UP/Alive News : केंद्र सरकार जल्द विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। विवाह पंजीकरण के लिए सरकार नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है। केंद्र सरकार लॉ कमिशन की रिपोर्ट के बाद यह फैसला ले सकती है।
लॉ कमिशन की रिपोर्ट में केंद्र सरकार को सलाह दी है कि शादी के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है अगर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है तो प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की बात कही थी। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद केरल, हिमाचल प्रदेश, और बिहार सरकार इसे लागू कर चुकी है।
यूपी की योगी सरकार ने भी लिया फैसला
मालूम हो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने का फैसला ले चुकी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार नियमावली तैयार कर रही है। योगी सरकार ने विलंब से पंजीकरण कराने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
जो जितने विलंब से पंजीकरण कराएगा, उसे उतना अधिक जुर्माना देना होगा। महिला कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।