Chandigarh/Alive News: बिजली की हाईटेंशन तारों के कारण भविष्य में किसी की जान न जाए, इसके लिए खाका तैयार करने के लिए अब बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग व शिक्षा विभाग मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही वर्तमान में जिन संस्थानों के ऊपर से यह तारें जा रही हैं उनका समाधान निकालने का भी प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
इमारतों के नजदीक मौजूद हाईटेंशन तारों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि हाईटेंशन लाइन को हटाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। जिन मामलों में हाईटेंशन तारों के पास अवैध निर्माण हैं। उनके मालिकों को बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि हाईटेंशन तारों के नीचे निर्माण की स्थिति में मंजूरी से जुड़ा कोई तंत्र मौजूद नहीं है।
कोर्ट मित्र अनिल मल्होत्रा ने हाईकोर्ट को बताया कि कई स्कूल, अस्पताल और उद्योग हाई टेंशन बिजली की लाइनों के नीचे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या न आए इसके लिए बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग और शिक्षा विभाग साथ बैठकर खाका तैयार करें। ऐसा करते हुए वर्तमान में मौजूद हाईटेंशन तारों के नीचे मौजूद निर्माण व अतिक्रमण हटाने पर निर्णय लिया जाए और भविष्य में को लेकर दिशा निर्देश तय किए जाएं।