Chandigarh/Alive News : हरियाणा पुलिस द्वारा पिछले सात माह से एक नाबालिग की तलाश में असफल होने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। 7 माह से लापता नाबालिग लड़की के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को फटकार लगाई। जिसके बाद हरियाणा पुलिस की नींद टूट और पुलिस ने केवल 10 दिन में लापता लड़की को ढूंढ निकाला और हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दिया। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा था कि या तो लड़की को पेश किया जाए या फिर एसपी खुद हाजिर हो।
मिली जानकारी के अनुसार मामला उस प्रेमी जोड़े से जुड़ा हुआ है, जिसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 14 साल की लड़की को 19 वर्ष का बताकर हाईकोर्ट से सुरक्षा ली थी। बाद में जब लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बेटी को लड़के की अवैध हिरासत से छुड़ाने की मांग की तो सामने आया कि लड़की की आयु 14 वर्ष थी। हाईकोर्ट ने इसके बाद लड़की को बालगृह में रखने का आदेश दिया था। सुरक्षा होने के बावजूद लड़का उस लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया और तब से लड़की लापता थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में लड़की को ढूंढ पाने में नाकाम पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी।
मिली जानकारी के अनुसार जब सुनवाई आरंभ हुई तो लड़की को पुलिस ने पेश कर दिया और बताया कि उसने लड़के से निकाह किया था और अब लड़की अपने परिजनों के साथ रहना चाहती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि लड़के के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया और लड़के के खिलाफ कानून के अनुरूप उचित कार्रवाई का आदेश भी दिया है।