New Delhi/Alive News : मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि साध्वी प्रज्ञा अपना पासपोर्ट जमा करा दे. इसके साथ ही जांच के दौरान एजेंसियों को पूर्ण सहयोग देने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है. एनआईए के वकील ने कहा था कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. आरोप तय करने पर दलील चल रही है.
वहीं कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इसके पहले जांच एजेंसी एनआईए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी जांच में क्लीन चिट दे चुकी है बावजूद इसके ट्रायल कोर्ट साध्वी की जमानत खारिज कर चुकी है. एनआईए का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है. इसकी वजह है मामले पर मकोका कानून का न बनना, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक मकोका हटाने पर कोई फैसला नही दिया है.