Chandigarh/Alive News: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस में चयनित करीब सात हजार महिला व पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर रोक हटाने व मामले की जल्द सुनवाई संबंधी मांग की अर्जी खारिज कर दी है।
कोर्ट इस मामले में की सुनवाई अब पहले से तय 6 फरवरी को ही करेगा इस मामले की सुनवाई के दौरान याची पक्ष की तरफ से भर्ती में अपनाए गए तरीके पर सवाल उठाए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले कोर्ट यह दिखेगा कि भर्ती में नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना क्या उचित है, उम्मीदवारों को किस स्टेज पर इस बात की जानकारी दी गई मेथड किस तरह लागू किया जाएगा और क्या वह सही था?
इसी के साथ कोर्ट ने सुनवाई 6 फरवरी तक स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता के वकील जसवीर मोड़ ने बताया कि भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल व अन्य मेथड को चुनौती दी गई थी। इस पर आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं है मेथड अपनाया है।