October 2, 2024

हाईकोर्ट ने एचसीएस भर्ती को दी हरी झंडी, परीक्षा में अतिरिक्त समय देने को लेकर चल रहा था विवाद

Chandigarh/Alive News : हरियाणा में एचसीएस के 156 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में अतिरिक्त पांच मिनट को लेकर पैदा हुए विवाद पर विराम लगाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के साथ ही अब इस भर्ती को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है।

मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता योगेश कुमार व अन्य ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की वेबसाइट पर परीक्षा में पांच मिनट अतिरिक्त दिए जाने की जानकारी दिए जाने और कुछ ही समय बाद इसे हटाकर कोई अतिरिक्त समय नहीं दिए जाने के फैसले का विरोध किया था।

हाईकोर्ट ने सरकार को सभी परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज संरक्षित करने का आदेश दिया था। सीसीटीवी फुुटेज में पाया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित करने में डेढ़ से सात मिनट का समय लगा। कोर्ट ने कहा कि मानव की तुलना मशीन से नहीं की जा सकती।

एक कमरे में 24 आवेदक तीन कतारों में बैठे थे। किसी भी तरफ से उत्तर पुस्तिकाएं एकत्रित की जाएं तो तीसरी पंक्ति के आखिर में बैठे व्यक्ति को अतिरिक्त समय मिलेगा ही। इसे कोई खामी नहीं कहा जा सकता। साथ ही जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था उसमें साफ था कि कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।