Faridabad/Alive News : हरियाणा में पिछले करीब पन्द्रह दिन से 134ए के एडमिशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। 134ए के तहत एडमिशन की चाहा रखने वाले अभिभावक परेशान घूम रहे हैं, ऐसे में गुडगांव से एक अभिभावक ने हाई कोर्ट की डबल बेंच का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिली। 10 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट में केस नंबर 26862 सीडब्ल्यूपी की सुनवाई हुई। जिसमें अभिभावकों ने 134ए के अंतर्गत निजी स्कूल पर एडमिशन न लेने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से एडमिशन की गुहार लगाई।
मगर, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के हाई कोर्ट में चल रहे सिंगल बेंच के उस आर्डर की दलील दी जिसमें 134ए के मामले में पहले ही सरकार और निजी स्कूल आमने-सामने हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उस आर्डर को मद्देनजर रखते हुए गुडगांव के अभिभावक के केस को भी उसी सिंगल बेंच के केस के आर्डर को सही मानते हुए उसी के साथ क्लब कर दिया। जिसमें शिक्षा विभाग दाखिले के लिए निजी स्कूलों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नही बना सकता।