Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 का कैलेंडर जारी कर दिया है। साल में कुल 30 अवकाश रहेंगे, लेकिन इनमें से 8 छुट्टियां रविवार और शनिवार को पड़ रही हैं। ऐसे में प्रदेश के कर्मचारियों को इन आठ छुट्टियों का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी नोटिफिकेशन में तीन अनुसूची हैं।
पहले अनुसूची में उन सार्वजनिक अवकाशों की सूची है, जिन दिनों हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले राजकीय (सरकारी) कार्यालय आदि बंद रहेंगे। इन दिनों की कुल संख्या 30 हैं। हालांकि, इनमें उन 8 दिनों के अवकाश को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया है जो शनिवार और रविवार को पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों दिन प्रदेश सरकार के कार्यालय सामान्य तौर पर बंद रहते हैं।
दूसरी अनुसूची में उन 13 वैकल्पिक अवकाशों (रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे) की सूची है, जिनमें से सरकारी कर्मचारी (आउटसोर्सिंग पॉलिसी वाले भी) पूरे कैलेंडर वर्ष में कोई भी 3 अवकाश ले सकता है। वर्ष 2018 से पहले इन वैकल्पिक अवकाशों की संख्या हालांकि 2 ही होती थी।
तीसरी अनुसूची में राज्य में स्थित कोर्ट (अदालतों) को छोड़कर प्रदेश के लिए घोषित 19 सार्वजनिक अवकाशों की सूची है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूरूमेंट्स एक्ट (परक्त्रसम्य लिखित अधिनियम), 1881 की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किए गए हैं। इन्हें आम तौर पर बैंक हॉलिडे भी कहा जाता है, क्योंकि इन अवकाशों के दिन न केवल प्रदेश के सभी तरह के बैंक बल्कि अन्य संगठित व्यापारिक और वाणिज्यिक संस्थान आदि बंद रहते हैं।