November 17, 2024

हरियाणा सरकार ने जन्म- मृत्यु प्रमाण पत्र की समय सीमा की तय

Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 5 से अधिक सेवाओं तथा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण की तीन सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा अधिसूचित की है।

मुख्य सचिव ने बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता प्रतियां चालू वर्ष के लिए 14 दिन गत वर्ष 1972 तक के लिए 30 दिन और 1972 से पूर्व के मामले में 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। बालक के नाम का पंजीकरण के लिए 30 दिन जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टियों का शुद्धिकरण के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।

मुख्य सचिव ने बताया कि जन्म और मृत्यु घटनाओं का निलंबित पंजीकरण के तहत आवेदन घटना के 21 दिन के पश्चात किंतु 30 दिन के अंदर आवेदन करता है तो 21 दिन की समय सीमा घटना के 30 दिन के पश्चात किंतु 1 वर्ष से पूर्व के मामले में 30 दिन की समय सीमा घटना घटित होने के 1 वर्ष के पश्चात लेकिन 1972 तक 60 दिन की समय सीमा और 1972 से पूर्व के लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।