Faridabad/Alive News: हरियाणा के किसी भी बस स्टैंड पर यात्रियों के धूम्रपान के लिए केविन नहीं बनाया गया है। इसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। हालाँकि हरियाणा के फरीदाबाद एनआईटी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्मार्ट बस स्टैंड बनाया गया है। लेकिन, इस बस स्टैंड में भी धूम्रपान करने वाले यात्रियों के लिए स्मोक केविन नहीं बनाया गया है।
दरसल, सार्वजनकि स्थल पर धूम्रपान निषेध को लेकर कानून बना हुआ है। जिसमे सार्वजानिक स्थल पर कानून की अवेहलना करने वाले व्यक्ति को एकमुश्त जुर्माना देना होता है, या जुर्माना ना भरने की सूरत में सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
सार्वजनिक स्थल जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, सरकारी कार्यालय की बल्डिंग, निजी संस्थान और एक से अधिक व्यक्ति जहा एकत्रित होते है वहां पर कानून लागू होता है। धूम्रपान करने वाले यात्रियों के लिए हरियाणा के किसी भी बस स्टैंड में स्मोक केविन (धूम्रपान के लिए केविन) का ना होना उनको जुर्माने के दायरे में लाता है।
हालाँकि नियम यह है कि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन और निजी संस्थान इत्यादि में धूम्रपान के लिए स्पेशैल केविन बनाया जाता है। उस केविन के अलावा पूरा स्थल धूम्रपान निषेध होता है। धूम्रपान निषेध स्थल पर स्मोक करने पर जुर्माने का प्रावधान होता है।
क्या कहना है आरटीआई एक्टिविस्ट का
हरियाणा परिवहन विभाग ने बस स्टैंड पर धूम्रपान करने वाले यात्रियों के लिए 200 रूपये का जुर्माना तय किया हुआ है। लेकिन बस स्टैंड के अंदर पूरा जोन धूम्रपान निषेध होता है। जो यात्री धूम्रपान करना चाहता है उसके लिए कोई स्मोक जोन (केविन ) नहीं बनाया हुआ है। यह क़ानूनी रूप से नियमों की अवेहलना की जा रही है। बस स्टैंड में यात्रियों से सुविधा के नाम पर महंगा किराया लिया जा रहा है। लेकिन उनके फंडामेंटल राइट को हरियाणा के सभी बस स्टैंडों पर दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि सभी बस स्टैंड पर यात्रियों के स्मोककिंग के लिए एक अलग से केविन की सुविधा होनी चाहिये जो नहीं है। हरियाणा परिवहन विभाग से सन 2017 में मैने कुछ बिंदुओं पर आरटीआई मांगी थी। जिसमें खुलासा हुआ है कि हरियाणा के किसी भी बस स्टैंड पर धूम्रपान के लिए केबिन सुविधा नही है।
-रविन्द्र चावला, समाजसेवी एवं आरटीआई एक्टिविस्ट।