Palwal/Alive News : हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से राज्य की विधवा महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सत्येंद्र दून ने बताया कि विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण के ऊपर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाएगी।
जिस की अधिकतम सीमा 50 हज़ार रुपए लोन की अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इन पैसों से महिला अपना खुद का गुजारा कर सकती हैं। महिला की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए इसके लिए मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स ,ब्यूटी पार्लर, ऑटोरिक्शा, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफार्म, बैग बनाना और अचार बनाना इत्यादि का प्रशिक्षण लिया होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय कमरा नंबर 609, छठी मंजिल जिला सचिवालय सेक्टर 12 फरीदाबाद फोन नंबर 70 1548 7239 पर जाकर जानकारी ले सकती हैं।