Palwal / Alive News : भारतीय भाषा अभियान और बार एसोसिएशन पलवल के संयुकत प्रावधान में पलवल बार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बार के प्रेजिडेंट रविंदर ने अपने स्वागत भाषण में कहा की हिंदी भारत ही राष्ट्र भाषा है और संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत के हर दफ्तर और कार्यालय में हिंदी भारत के अधिवक्ताओं, कानून के प्रोफेसर्स और कानूनविदों दवारा सुरों किया गया,
ऐसा आन्दोलन है जो भारतीय कोर्ट भारतीय भाषाओं में काम करे इस बारे में जागरूकता के लिए काम कर रहा है, भारतीय भाषा अभियान अभी तक पंजाब व् हरियाणा के (12)12 जिला अदालतों में गोष्टी का आयोजन कर चूका है, जल्द ही माननीय राज्यपाल को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हिंदी पंजाबी भाषा में काम करने बारे एक मांग पत्र अभियान की तरफ से दिया जाएगा।
इस मांग पत्र पर अभी तक पंजाब सरकार के महाधिवक्ता, हरियाणा सरकार के महाधिवक्ता, हरियाणा के(16)16 विधायक, पंजाब हरियाणा बार कौंसिल के (12)12 मेंबर हस्ताक्षर कर चुके है। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता नवीन कौशिक इस अवसर पर मुख्या वक्ता थे। इस अवसर बोलते हुए नवीन कौशिक ने कहा की जो व्यक्ति न्याय की आशा में कोर्ट आता है यह उसका मौलिक मानव अधिकर है की उसे अपने दु:ख एवं कशट अपने भाषा में कहने की अनुमति हो।
भारत के संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा है। सम्विधान के अनुछेद (350)350 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना कष्ट किसी भी सरकारी अधिकारी अथवा किसी भी परधिकरी को संविधान दवारा स्वीकृत 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में दे सकता है।