Faridabad/Alive News: रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट बेरोजगार प्रार्थी जिनका कोर्स 31 अक्टूबर तक पूरा हो चुका है, वह बेरोजगारी भत्ता के लिए 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार आर्थिक रूप से मदद करेगी।
जिला उपायुक्त ने बताया कि आवेदक के पास सम्बन्धित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का
1 नवम्बर 2021 का 3 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया गया हो तो उसे 1 नवम्बर 2021 को 3 वर्ष पूर्ण होने चाहिए आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि आवेदक के रिहायशी व कमर्शियल संपत्ति की कीमत 10 लाख से अधिक न हो अथवा कृषि भूमि 02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की योग्यता 12वीं अथवा 10वीं के पश्चात् दो वर्षीय कोर्स, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। वर्तमान में प्रार्थी विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी न हो। शादी शुदा महिला के केस में परिवार में उसके ससुराल का परिवार शामिल किया जायेगा। उपरोक्त से सम्बंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0129-2299958 पर संपर्क कर सकते हैं।